रिजर्व बैंक नहीं लेता शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई फीस, थर्ड पार्टी से करार की खबरें गलत, RBI ने दी सफाई
RBI Integrated Ombudsman Scheme: रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक ने लोकपाल योजना के लिए किसी थर्ड पार्टी से कोई करार नहीं किया है.
RBI Integrated Ombudsman Scheme: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) को लेकर चल रही खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ने इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी से कोई करार नहीं किया है. RBI ने कहा कि सोशल मीडिया पर Ombudsman में शिकायत के लिए फीस चार्ज करने की खबरें गलत है.
केंद्रीय बैंक ने बुधवार को बताया कि RBI ने Integrated Ombudsman Scheme के लिए किसी भी थर्ड पार्टी से करार नहीं किया है और आरबीआई Ombudsman में शिकायत करने के लिए लोगों से कोई फीस चार्ज नहीं करता है. सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की सभी खबरें गलत हैं.
कस्टमर्स सीधे पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं
आरबीआई ने बताया कि बैंक के कस्टमर्स अपनी किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज कराने के लिए Integrated Ombudsman Scheme के तहत सीधे पोर्टल (CMS)https://www.rbi.org.in पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा शिकायत करने के लिए कस्टमर crpc@rbi.org.in पर भी मेल कर सकते हैं. कस्टमर्स को सीएमएस पोर्टल पर शिकायत से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी.
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इन भाषाओं में दर्ज करा सकते हैं शिकायत
आरबीआई (RBI) ने बताया कि कस्टमर्स केंद्रीय बैंक के टोल फ्री शिकायत नंबर #14448 (सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:15 बजे तक) पर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही वे नौ क्षेत्रीय भाषाओं (बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ओड़िया, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगू ) में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
कस्टमर केंद्रीय बैंक के सीएमएस पोर्टल पर अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही रिजर्व बैंक के Integrated Ombudsman Scheme को लॉन्च किया था.