RBI ने दो NBFC का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, उधार देने में नियमों का नहीं किया पालन
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द किये जाने के बाद, दोनों एनबीएफसी को नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (एनबीएफआई) का कारोबार नहीं करना चाहिए.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उधार देने के मामले में नियामकीय चूक को लेकर पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट (Kudos Finance and Investments Pvt Ltd) और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट (Credit Gate Pvt Ltd) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. न्यूज एजेंसी भाषा की खबर के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द किये जाने के बाद, दोनों एनबीएफसी को नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (एनबीएफआई) का कारोबार नहीं करना चाहिए.
केंद्रीय बैंक ने कहा, एनबीएफसी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है. पंजीकरण थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशन के काम में आउटसोर्सिंग और उचित व्यवहार गतिविधियों को लेकर आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया है.
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ग्राहकों को डराकर वसूला लोन
बयान के अनुसार इकाइयां अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित मौजूदा नियमों का भी पालन नहीं कर रही थीं और लोन वसूली को लेकर ग्राहकों के अनुचित उत्पीड़न का सहारा लिया था.
इस पर लगा 42.48 लाख रुपये का जुर्माना
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय बैंक ने क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (Krazybee Services Private Ltd) पर 42.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि वह यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि उसके वसूली एजेंटों ने लोन वसूल करते समय ग्राहकों को परेशान या डराने का सहारा नहीं लिया.
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