RBI Cancel Banking Licence: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने बैंकिंग नियमों का पालन करने पर एक को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई (RBI) ने केरल स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank) का बैंक‍िंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक की तरफ से इसे नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) के रूप में काम करने की इजाजत दी गई है.

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बता दें कि आरबीआई ने सोमवार को अलग-अलग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 4 सहकारी बैंकों पर लाखों का जु्माना लगाया है. इसमे तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक,  बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं. इन बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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24 अप्रैल 2023 को कैंसिल हुआ लाइसेंस

आरबीआई की तरफ से जारी नोट‍िफ‍िकेशन के मुताबिक, बैंक का लाइसेंस रद्द करना 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने के बाद से प्रभावी हो गया है. आरबीआई की तरफ से कहा गया क‍ि अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारत में बैंकिंग कारोबार के ल‍िए 3 जनवरी, 1987 को बैंक‍िंग लाइसेंस द‍िया गया था. बैंक का लाइसेंस रद्द होने का नोट‍िफ‍िकेशन 24 अप्रैल, 2023 को कारोबार बंद होने से प्रभावी हो गया है.

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