RBI का लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर चला चाबुक, जानिए इसके पीछे का कारण और कैसे मिलेंगे पैसे
भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्रवाई की है, लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अब कामकाज नहीं कर पाएगा. RBI ने कहा, लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है.
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से समय-समय पर कई फैसले लिए जाते रहे हैं. इसके साथ ही पहले आरबीआई की ओर से कई बैंकों का लाइसेंस भी रद्द किया जा चुका है. अब आरबीआई की ओर से एक बार फिर से एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है. दरअसल, आरबीआई की ओर से ये कदम तब उठाया गया है, जब बैंक के पास कमाई की संभावनाएं खत्म हो गई हैं.
किस बैंक का लाइसेंस रद्द
अब लखनऊ के एक और बैंक पर गाज गिरी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं नहीं बची है.
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के को-ऑपरेटिव और रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और सहकारी बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
कस्टमर को कैसे मिलेगा जमा पैसा
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा के तहत जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता, डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.
क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला
केंद्रीय बैंक ने लाइसेंस रद्द करने के पीछे कारण बताते हुए कहा कि लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं बची है. लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप, बैंक को बैंक का कामकाज करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसमें अन्य चीजों के अलावा, तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है.
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