Overdraft accounts: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों में ढील देते हुए बैंकों को ओवरड्राफ्ट अकाउंट (Overdraft account) रखने वाले लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड (Electronic card) जारी करने की परमिशन दे दी है. यह सुविधा उन ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स के लिए है जो पर्सनल लोन (Personal loan) की तरह हैं और उस पर इस पैसे के इस्तेमाल को लेकर कोई खास पाबंदी नहीं है.

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा कि केंद्रीय बैंक के जुलाई 2015 के दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों को सेविंग अकाउंट/करेंट अकाउंट (Saving Account/Current Account) वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन यह सुविधा कैश क्रेडिट/लोन अकाउंट होल्डर को नहीं दी गई.

केंद्रीय बैंक के सर्कुलर के अनुसार अनुसार कार्ड ग्राहक को दी गई सुविधा की वैलिडिटी से अधिक समय के लिए नहीं जारी किया जाएगा और लोने देने वाले के रूप में बैंकों के सामान्य अधिकारों के अधीन होगा.

(ज़ी बिज़नेस)

पीटीआई की खबर के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि पर्सनल लोन जैसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का उपयोग केवल देश में लेनदे-न के लिए किया जा सकेगा.

सर्कुलर के अनुसार साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण और जांच प्रक्रिया रखी जाएगी कि ऐसे कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन सुविधाओं/नॉन-कैश ट्रांजेक्शन तक ही सीमित हो. इसमें कहा गया है कि कैश ट्रांजेक्शन पर यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के साथ प्रदान की गई ओवरड्राफ्ट सुविधा पर लागू नहीं होगा.

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आरबीआई ने बैंकों से इस प्रॉडक्ट को शुरू करने से पहले उपर्युक्त ओवरड्राफ्ट खातों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने को लेकर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति बनाएंगे. इसमें उचित जोखिम प्रबंधन, निश्चित समय पर समीक्षा प्रक्रिया, शिकायत निपटान सिस्टम आदि शामिल होंगे. रिजर्व बैंक की तरफ दी गई इस परमिशन से बड़ी संख्या में ऐसे ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी. लॉकडाउन के इस विषम परिस्थिति में यह काफी मददगार साबित होगा.