Paytm Payments Bank पर RBI का एक्शन, नए ग्राहक बनाने पर लगाई रोक
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की है. बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है.
पेटीएम (Paytm) से बड़ी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर रोक लगा दी है. केंद्रीय बैंक ने तुरंत प्रभाव से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर बनाने पर रोक लगा दी है. खबर के मुताबिक, कंपनी को IT ऑडिट फर्म का नाम बताने को कहा गया है. आरबीआई ने यह एक्शन बैंक में पाई गई कुछ चिंताओं के चलते लिया है.
आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश
खबर के मुताबिक, आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की है. बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है.
IT ऑडिट में कंपनी का आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर की जांच होगी. यानी सॉफ्टवेयर कितने कस्टमर्स का बोझ उठाने में सक्षम है. साथ ही किस तरह की टेक्निकल दिक्कते हैं और क्यों आ रही हैं? इसका पता चलेगा.
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