महाराष्ट्र (Maharashtra) के पीएमसी बैंक घोटाले (PMC Bank scam) के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को-ऑपरेटिव बैंकों को लेकर कुछ सख्त नियम बनाने जा रहा है. इसके लिए आरबीआई (RBI) ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिनमें आरबीआई की ताकत बढ़ाने और को-ऑपरेटिव बैंकों को रेगुलेट करने का अधिकार बढ़ाने जैसे सुझाव शामिल हैं.

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रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को रेगुलेट करने के अधिकार बढ़ाने पर अपने सुझाव वित्त मंत्रालय को भेजे हैं. रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (Banking Regulation Act) में क्या-क्या बदलाव किया जाए, इस पर सिफारिश भेजी है. रिजर्व बैंक ने जो सिफारिशें सरकार के पास भेजी हैं, संसद के बजट सत्र में उन्हें संसद में रखा जाएगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (Banking Regulation Act) के सेक्शन 36AA, 36AB में बदलाव पर चर्चा की जाएगी.

को-ऑपरेटिव बैंकों (Cooperative Banks) के प्रबंधन के बदलाव का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार के पास है. PMC बैंक घोटाले के बाद RBI इस अधिकार को अपने पास लेने की मांग कर रहा है. 

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जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव के लिए कई सिफारिशें सरकार के पास भेजी हैं. सूत्रों से सिफारिशों के बारे में जो जानकारी मिली है, वह इस तरह है-

- RBI ने वित्त मंत्रालय को अधिकार बढ़ाने पर अपनी राय साझा की.

- RBI ने मैनेजमेंट कंट्रोल का अधिकार देने की मांग वित्त मंत्रालय से की.

- बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 36AA, 36AB में बदलाव का सुझाव.

- बदलाव के बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के मैनेजमेंट बदल सकेगी RBI.

- केंद्र को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अलावा MSCS एक्ट भी बदलना पड़ेगा.

- MSCS: Multi-State Co-Operative Societies Act