भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने प्रतिबंधित पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (PMC Bank) में अब खाते से रकम निकासी की सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है. आरबीआई (RBI) ने  कहा कि पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर बैंक में जमा पैसों की समीक्षा के बाद निकासी की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

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आरबीआई के इस फैसले से बैंक के खाताधारकों को बड़ी राहत मिली है. रिजर्व बैंक के इस कदम से सहकारी बैंक के 60 प्रतिशत ग्राहकों को मदद मिलेगी.

बता दें कि आरबीआई (RBI) ने मंगलवार, 24 सिंतबंर को पीएमसी बैंक (PMC Bank) पर छह महीने के लिए रोक लगा दी थी. उस समय रिजर्व बैंक ने इससे पहले पीएमसी खाताधारकों के लिये निकासी की सीमा 1,000 रुपये तय की थी. इसके अलावा इस अवधि में बैंक द्वारा नया कर्ज देने पर भी रोक लगाई गई है.

आरबीआई (RBI) को पीएमसी बैंक में एनपीए (NPA) कम करके बताने समेत कई अनियमितताएं मिली थीं, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया. इस सीमा से बैंक के 60 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता अपने पूरे पैसे खाते से निकाल सकेंगे. 

 

हालांकि, बैंक ने कहा है कि बढ़ी हुई राशि की निकासी तभी हो सकेगी जब खाताधारक की बैंक में कोई कर्ज की देनदारी नहीं हो और वह किसी तीसरे पक्ष को दिए गए कर्ज में जमानतदार नहीं हो.

बैंक के खिलाफ अकाउंट होल्डर ने दर्ज कराई शिकायत

उधर, पीएमसी बैंक के कई खाताधारकों ने बैंक के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बताया कि बैंक के अधिकारियों और एचडीआईएल के खिलाफ जमाकर्ताओं के 3,000 करोड़ रुपये की लूट का मामला दर्ज कराया गया है.