PM Mudra Loan Scheme: कोविड-19 महामारी के दौरान देश में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थीं, जिसके बाद अपना बिजनेस शुरू करने की दृढ़ता लोगों में देखी गई थी. हालांकि, अगर आइडिया हो, काम करने की ललक हो, लेकिन काम शुरू करने की लिए पूंजी न हो तो बहुत से आइडिया पहले स्टेज पर ही मर जाते हैं. लेकिन अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको पूंजी की जरूरत है तो आप बिजनेस लोन लेने पर विचार कर सकते हैं. केंद्र सरकार कोविड महामारी के पहले से ऐसी ही एक योजना चलाती है, जिसमें उद्यम करने की चाह रखने वालों को लोन दिया जाता है. 

PM Mudra Loan Yojana 

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प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत सरकार जो लोग आर्थिक तंगी होने के कारण उद्योग शुरू  नहीं कर पाते उन लाभार्थियों को बैंक से 10 लाख तक का लोन दिला कर आर्थिक सहायता प्रदान करती है. मुद्रा लोन लेने के लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है. मुद्रा लोन चुकाने के लिए 5 वर्ष की अवधि बढ़ा दी गयी है. साल 2015 से इस स्कीम के तहत गैर-कॉरपोरेट, नॉन-फार्म स्मॉल/माइक्रो एंटरप्राइजेज़ को लोन दिया जा रहा है. ये लोन कॉमर्शियल बैंक, RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFIs, NBFCs देती हैं.

बिजनेस की जरूरत के हिसाब से मिलता है लोन

Pradhan Mantri Mudra Yojana  को तीन भागों- शिशु  ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण में बांटा गया है. इससे लाभार्थी के बिजनेस के ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेज के आधार पर तय किया जाता है कि उसे किस स्टेज में लोन मिलेगा. शिशु में आपको 50,000 रुपये तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिलता है.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई (Mudra loan Apply)

मुद्रा एक रीफाइनेंसिंग संस्था है, ये सीधे लाभार्थी को लोन नहीं देती, बल्कि इसके जरिए बैंक लोन देते हैं. इसका लाभ लेने के लिए आपको किसी भी बैंक, NBFC, MFIs (माइक्रोफाइनेंस संस्थानों) के करीबी ब्रांच पर जाना होगा और फॉर्म भरना होगा. इसके लिए ऑनलाइन ऐप्लीकेशन भी डाल सकते हैं. इसके लिए आप Udyamimitra portal (www.udyamimitra.in) पर जाकर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज होने चाहिए.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कौन कर सकता है अप्लाई?

- सभी “गैर कृषि उद्यम”

- "सूक्ष्म उद्यम” और “लघु उद्यम” क्षेत्र के अंतर्गत

- “आय सृजन गतिविधियों” से जुड़े

- “विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं” से जुड़े और

- जिनकी “कर्ज की जरूरत 10 लाख रुपये तक है”

- अब संबद्ध कृषि गतिविधियां को भी दिनांक 01/04/2016 से PMMY अंतर्गत शामिल किया गया है.

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