2000 Notes Exchange: कमर्शियल बैंकों के 2000 रुपये के नोट लेना बंद करने के बाद लोगों ने अब हाई मूल्यवर्ग के नोट बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 19 कार्यालयों में लाइनें लगानी शुरू कर दी हैं. RBI ने इस साल 19 मई को 2000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी. इस नोट की शुरुआत 2016 में नोटबंदी के बाद हुई थी. उस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.

7 अक्टूबर 2023 थी डेडलाइन

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अपनी ताजा घोषणा में RBI ने जनता और संस्थाओं से कहा था कि 2,000 रुपए के नोट को 30 सितंबर तक बैंक शाखा में जाकर जमा कर दें या बदल लें. बाद में इस तारीख को सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया. इसके बाद बैंक शाखाओं में इन नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधाएं बंद कर दी गईं. पिछले शुक्रवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि 2,000 रुपए के कुल 3.43 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए हैं और लगभग 12,000 करोड़ रुपए के ऐसे नोट अभी भी चलन में हैं. 

RBI के बाहर लगी लाइनें

अब 7 तारीख के बाद से जब बैंकों ने 2000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज करने से मना कर दिए तो लोग 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए दिल्ली सहित RBI के कई ऑफिसेज में लाइनों में खड़े देखे गए. व्यक्ति या संस्थाएं आरबीआई के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं.

RBI गवर्नर ने ये जानकारी दी थी कि 7 अक्टूबर के बाद जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट बचे हैं वो RBI के ऑफिस में जाकर इन नोटों को जमा या एक्सचेंज करा सकते हैं.

कौन-कौन से RBI कार्यालयों में जमा हो रहे नोट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के 19 क्षेत्रिय कार्यालयों में अहमदाबाद, बंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहटी, जयपुर, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुअनंतपुरम शामिल हैं. 

2000 रुपये के नोट बदलने की लिमिट

2000 रुपये के नोटों को बदलने की लिमिट तय है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2000 रुपये के बैंकनोट RBI कार्यालयों में व्यक्तियों, संस्थाओं के जरिए एक समय में 20,000 रुपये की लिमिट तक बदले जा सकते हैं.

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