Kaam ki Baat: अक्सर बैंक खाता (Bank Account) सेविंग्स करने के उद्देश्य से खोला जाता है. जब कभी भी किसी के पास ज्यादा कैश आता है तो वो इसे बैंक खाते में सुरक्षित रखने की सोचता है क्योंकि बाहर रखा पैसा अक्सर जल्दी खत्म हो जाता है. कई बार आपके पास भारी संख्या में सिक्के जमा हो जाते होंगे. ऐसे में क्या आपके मन में कभी ये सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या इन सिक्कों (Coins) को बैंक खाते में जमा किया जा सकता है. अगर हां, तो सिक्कों को इकट्ठा करने से पहले यहां जान लें कि इनके जमा पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नियम क्या कहता है. क्या इन सिक्कों को आप अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं?

RBI जारी करता है देश की करेंसी (Currency) 

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बता दें कि देश की करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास होती है. मौजूदा समय में देश में 1 रुपए, दो रुपए, पांच रुपए, दस रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी किए जाते हैं. सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत 1000 रुपए तक के मूल्यवर्ग के सिक्के जारी किए जा सकते हैं. 

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सिक्का जमा करने के लिए नहीं मना करेगा बैंक

इसका मतलब ये है कि आप कितने भी वैल्यू के सिक्के अपने बैंक खाते (Bank Account) में जमा करा सकते हैं. इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है. अगर आपके पास लाखों और करोड़ों रुपए के सिक्के हैं, तो भी आप इसे अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई बैंक सिक्के लेने से मना करता है तो आप इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं. 

किसी भी बैंक शाखा में जमा कर सकते हैं Coins

भारतीय रिजर्व बैंक से सालाना आधार पर मिलने वाले इंडेंट के मुताबिक, ढाले जाने वाले सिक्कों की मात्रा भारत सरकार की ओर से तय की जाती है. इसके अलावा अलग-अलग मूल्य के सिक्कों की ढलाई और रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है. आप चाहें तो बैंक की किसी शाखा में जाकर पैसा जमा कर सकते हैं.