अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारी हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 76 साल तक की उम्र वाले पेंशनर के लिए खास पेशकश की है. इस पेशकश के तहत अगर आप अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए पेंशन लोन लेना चाहते हैं तो आप अपनी शाखा से यह लोन ले सकते हैं और आपको इसपर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी. बैंक ने यह पेशकश 30 नवंबर तक के लिए की है. इस ऑफर में आपके द्वारा लोन लेने पर कोई अतिरिक्त छिपी  हुई लागत नहीं है. साथ ही यह लोन बिना किसी देरी के आपको तुरंत मिल जाएगा. 

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ऑफर के लिए क्या है योग्यता

केंद्र और राज्य सरकार के वैसे सेवानिवृत कर्मचारी जो पेंशन ले रहे हों उनकी उम्र 76 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसमें योग्यता से जुड़ीं सभी शर्तें और नियम लागू होंगे. विशेष जानकारी के लिए आप अपनी होम ब्रांच में जाकर भी पेंशन लोन के लिए सीधे बात कर सकते हैं. इसमें आपको अपनी पत्नी या पति (जो भी फैमिली पेंशन के लिए योग्य होंगे) की तरफ से या किसी तीसरे विश्वास पात्र की तरफ से गारंटी देनी होगी. सेना और अर्द्धसैन्य बलों (सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि) से जुड़े वैसे सभी पेंशनर जो एसबीआई के माध्यम से पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए कोई उम्रसीमा नहीं है. इसी तरह अगर आप फैमिली पेंशन पा रहे हों तो भी आपकी उम्र 76 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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कितना लोन मिलेगा

अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको 7.50-14.00 लाख रुपये तक का पेंशन लोन मिल सकता है. इसी तरह अगर आप सेना, अर्द्धसैन्य बलों के पेंशनर हैं तो भी आपको 7.50-14.00 लाख रुपये तक का पेंशन लोन मिल सकता है. हां, फैमिली पेंशन पाने वालों को (चाहे वो डिफेंस के ही क्यों न हों) लोन कम मिलेगा. ऐसे पेंशनर को 2.5-5.0 लाख रुपये तक ही पेंशन लोन मिलेगा.

पेमेंट शुल्क की शर्त

अगर आप किसी भी मासिक किस्त का प्रीपेमेंट (पू्र्ण या अलग-अलग हिस्सों में) करते हैं या लोन की अवधि खत्म होने से पहले अकाउंट बंद कराते हैं तो आपको प्रीपेड राशि पर तीन प्रतिशत प्रीपेमेंट शुल्क देना होगा. लेकिन अगर उसी स्कीम के तहत आप नया लोन अकाउंट खोलते हैं तो समय से पहले अकाउंट बंद करने या प्रीपेमेंट करने के एवज में आपको प्रीपेमेंट शुल्क नहीं चुकानी होगा. इसी तरह फैमिली पेंशन पाने वालों के लिए इस ऑफर के तहत पेंशन लोन लेने के लिए आपको थर्ड पार्टी गारंटर (टीपीजी) के रूप में किसी विश्वास पात्र को शामिल करना होगा.

(इनपुट एजेंसी से)