अगर बैंक आपसे मनमानी करते हैं या फिर अपनी मर्जी से चार्ज वसूल रहे हैं और आप इस तरह के मामलों की शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन बैंक इनकी सुनवाई नहीं करता है तो ऐसे में आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी इस तरह के मामले की शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए RBI ने ग्राहकों के लिए अलग से पोर्टल बनाया हुआ है जिसका नाम है RBI CMS. यहां आप बैंकों से जुड़ी कई तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. अक्सर देखने में आता है कि बैंक ग्राहकों की कंप्लेंट की सुनवाई नहीं करते हैं या लंबे समय तक उन्हें टाला जाता है. ऐसे में हर व्यक्ति बैंकों के चक्कर लगाने का समय नहीं निकाल पाता है. और परेशान होकर कई बार ग्राहक समस्या के खिलाफ दोबारा कंप्लेंट भी नहीं करते. ऐसे में आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद ले सकते हैं.

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ऑनलाइन तरीका 

इसके लिए सबसे पहले आपको RBI के शिकायत पोर्टल  cms.rbi.org.in पर जाकर लॉग इन करना है.

अब आपको ‘फाइल ए कंप्लेंट’ पर क्लिक करना है.

अब आपको स्क्रीन पर जो कैप्चा दिखाई देगा उसे दर्ज करना है.

इसके बाद नया पेज ओपन होकर आएगा और आपको अपना नाम नाम और मोबाइल दर्ज कर otp के लिए क्लिक करना होगा.

उसके बाद आपको बैंक का नाम और उससे जुड़ी सारी शिकायत दर्ज करना है.

यहां आप बैंक से मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं.

अंत में आपको रिव्यु और सबमिट पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा.

इसके अलावा आप चाहें तो ऑफलाइन तरीके से भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं . आइये जानते हैं इसका प्रोसेस 

आप संबंधित बैंक से जुड़ी सभी शिकायतों को एक लैटर के फॉर्म में लिख कर के RBI के पास भेज सकते हैं. इसके लिए आपको एक पत्र पर सारी जानकारी और अपने सिग्नेचर करने होगे. उसके बाद आप 'सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर' (Centralised Receipt and Processing Centre) चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़, पिनकोड - 160017 पर इसे भेज सकते हैं.

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इन बातों का रखें ख्याल 

शिकायत करने से पहले आपको संबंधित बैंक या एनबीएफसी में शिकायत दर्ज करनी होगी

अब अगर आप बैंक में शिकायत दर्ज कर चुके थे लेकिन आपको 30 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला तो आप अगली शिकायत rbi के साथ करा सकते हैं.