जब बैंक में जमा रकम से 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई लेनदेन नहीं किया जाता, तो ऐसी रकम को अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है. इस रकम में करंट अकाउंट और सेविंग्‍स अकाउंट की जमा रकम के साथ-साथ फिक्स्‍ड-डिपॉजिट, आरडी आदि की रकम भी शामिल है. 10 साल या उससे अधिक समय तक दावा न किए जाने वाली रकम को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (Depositor Education and Awareness DEA) फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां इसे सरकारी प्रतिभूतियों वगैरह में निवेश किया जाता है. अगर आपको भी लगता है कि आपके किसी रिश्‍तेदार का लावारिस पैसा बैंक में जमा है, तो आप UDGAM पोर्टल के जरिए इसकी जानकारी ले सकते हैं. इस पोर्टल की शुरुआत खुद RBI ने की है.

पहले जानिए अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट के पीछे का कारण

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RBI के अनुसार ऐसे अकाउंट होल्‍डर्स जिन्‍होंने रकम जमा की, लेकिन नॉमिनी नहीं बनाया और उनकी मौत हो गई. ऐसे में उनके पैसे की दावेदारी करने वाला कोई नहीं होता और वो पैसा अनक्‍लेम्‍ड रह जाता है. इसके अलावाकई बार लोग करंट या सेविंग्‍स अकाउंट खुलवाने के बाद उन्‍हें इस्‍तेमाल भी नहीं करते और बंद भी नहीं करवाते, ऐसे में उनका जमा पैसा अकाउंट में ही पड़ा रहता है और अनक्‍लेम्‍ड हो जाता है. वहीं एफडी, आरडी या अन्य बचत और निवेश खातों के मैच्योर होने के बावजूद खाताधारक एक निश्चित अवधि तक उस पर कोई दावा नहीं करते तो उस रकम को भी अनक्‍लेम्‍ड मान लिया जाता है.

UDGAM पोर्टल से कर सकते हैं चेक

आपको लगता है कि आपके परिवार या किसी रिश्‍तेदार का लावारिस पैसा बैंक में पड़ा है तो आप इसे UDGAM पोर्टल से चेक कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको पहले UDGAM पोर्टल udgam.rbi.org.in पर जाकर अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट सेक्‍शन में जाकर रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा. रजिस्‍ट्रेशन होने के बाद https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login पर जाएं और मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्‍चा कोड डालें. इसके बाद अगले स्‍टेप में अकाउंट होल्‍डर का नाम, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम दर्ज करें. इसके बाद PAN, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर आदि किसी एक के मुताबिक जानकारी दर्ज करें. 

इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें. अगर कोई अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट होगा, तो वो आपके सामने स्‍क्रीन पर आ जाएगा. इसके बाद आप इसे निकालने के लिए बैंक से संपर्क कर सकते हैं.अगर अनक्‍लेम्‍ड अमाउंट DEA फंड में चला गया है, तो भी चिंता की बात नहीं, आरबीआई के अनुसार आप उस रकम को भी निकाल सकते हैं. बता दें कि डीईए की देखरेख आरबीआई द्वारा की जाती है.

अमाउंट अनक्‍लेम्‍ड न बन पाए, इसके लिए जरूर करें ये 5 काम

  • चाहे जिस स्‍कीम में भी निवेश करें, लेकिन उसमें नॉमिनी का नाम जरूर एड करें.
  • अपने पैसे और इन्‍वेस्‍टमेंट से जुड़ी जानकारी अपने परिवार के लोगों को जरूर दें.
  • बैंक में समय-समय पर केवाईसी डीटेल्‍स अपडेट करते रहें.
  • अनावश्‍यक खातों को बंद करवा दें.
  • एफडी की पर्चियों को संभालकर रखें और अपने परिवार को बताएं.