SBI के 42 करोड़ ग्राहक रहें सावधान! एक SMS खाली कर देगा आपका बैंक अकाउंट
टैक्स रिफंड के नाम पर धोखाधड़ी से बचने के लिए SBI ने अपने ग्राहकों ने कहा है कि एक SMS से ही आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है.
देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है. बैंक का कहना है इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से आपको भी नुकसान हो सकता है. टैक्स रिफंड के नाम पर धोखाधड़ी से बचने के लिए SBI ने अपने ग्राहकों ने कहा है कि एक SMS से ही आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. ऐसे किसी भी मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें. SMS में टैक्स रिफंड की रिक्वेस्ट जेनरेट करने की बात कही गई है. एसएमएस में कहा गया है कि दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनकम टैक्स रिफंड की जानकारी हासिल कर सकते हैं.
SBI ने ट्वीट कर किया अलर्ट
SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ग्राहकों को अलर्ट करते हुए ट्वीट किया, 'क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट डालने का SMS आया है? ये मैसेज आपको धोखा देने के मकसद किया गया है. ऐसे किसी मैसेज में दिए गए लिंक को न खोलें, इसे पूरी तरह इग्नोर करें और तुरंत रिपोर्ट करें.'
SBI ने दी बचने की टिप्स
SBI ने ग्राहकों को इस तरह के मैसेज से बचने के लिए ट्वीट में GIF फाइल भी जारी की है. इसमें बताया गया है कि ग्राहक को इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर मैसेज आता है. इस तरह के मैसेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं. इस लिंक को खोलते ही आप दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जिसके जरिए ग्राहकों से उनके खाते से संबंधित जरूरी जानकारियां मांगकर उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.
इस तरह के फ्रॉड को फिशिंग की मदद से अंजाम दिया जाता है. इसमें एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है, जो पूरी तरह से ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही दिखती है. वेबसाइट की मदद से ग्राहकों से उनकी डीटेल्स मांगी जाती है. SBI ने ग्राहकों से कहा है कि वो ऐसे किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपने बैंक अकाउंट की डीटेल्स किसी से शेयर करें.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी दे चुका है अलर्ट
SBI से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस तरह की चेतावनी जारी कर चुका है. इसमें टैक्सपेयर्स से कहा गया है कि वो ऐसे किसी तरह के फ्रॉड का शिकार न बनें. इकनम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी रिफंड जारी करता है, वो सीधे टैक्सपेयर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. टैक्सपेयर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करके अपने रिफंड की जानकारी ले सकता है.