अगर आप क्रेडिट कार्ड (Credit Card) यूज करते हैं तो हर बिलिंग साइकल में इसका बकाया ड्यू डेट से पहले भरने की कोशिश करनी चाहिए. वक्त पर इसका ड्यू न भरा जाए तो आपको फाइनेंशियल बैकअप देने वाला आपका क्रेडिट कार्ड ही आपके वॉलेट पर बोझ बन जाता है. ड्यू डेट पर पेमेंट (Credit Card Payment Due Date) न निपटाया जाए तो आपको ज्यादा ब्याज तो भरना ही होता है, आपको लेट फीस भी भरनी पड़ती है. ऊपर से आपका सिबिल स्कोर (CIBIL Score) खराब होता है, वो अलग. तो क्या इसपर कोई राहत नहीं है? दरअसल, राहत है. ऐसी स्थिति में आपके पास फिर भी वक्त होता है कि आप बिना लेट फीस भरे बकाया चुका सकें. मान लीजिए कि आप किसी इमरजेंसी के चलते अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाए. या फिर ड्यू डेट ही आपके दिमाग से उतर गया, तो RBI का एक नियम आपके काम आ सकता है.

क्या कहता है RBI?

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दरअसल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ड्यू डेट निकल जाने के अगले तीन दिन तक आप अपना बकाया भर सकते हैं. RBI के 'Master Direction' सर्कुलर के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनी किसी भी अकाउंट की ओर से पेमेंट न होने पर उसे "Past Due" यानी बकाया चुकाने की तारीख के ऊपर चले जाने के तौर पर रिपोर्ट कर सकती है और उसपर जुर्माना लगा सकती है.   लेकिन वो यह तभी कर सकती हैं, जब अकाउंट ड्यू डेट के बाद के तीन दिनों की लिमिट भी क्रॉस कर चुका हो.

RBI के Master Direction – Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 के मुताबिक, जुर्माने के तौर पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्ज और दूसरे ऐसे चार्ज ड्यू डेट के बाद बस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही लगाए जा सकते हैं, न कि कुल अमाउंट पर.

RBI का कहना है कि "पास्ट ड्यूज़ के बाद के दिनों की संख्या और पेमेंट चार्ज, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दिए गए ड्यू डेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा."

तो कुल मिलाकर आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में आपको जो ड्यू डेट है, उस डेट के अगले तीन दिनों तक आप बिना किसी लेट फीस के अपना बकाया भर सकते हैं और आरबीआई के नियम के अनुसार आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी/बैंक आपसे इसपर चार्ज नहीं ले सकते.