भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए एक राहत भरी खबर है. अब आपको फॉर्म 15G/15H होम ब्रांच में ही जमा कराने की अनिवार्यता से छुटकारा मिल गया है. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर टीडीएस न कट जाए इसके लिए अब आप एसबीआई की किसी भी शाखा में फॉर्म 15G/15H जमा कर सकते हैं. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने इस मामले में अपने ग्राहकों को विशेष सुविधा प्रदान की है. एसबीआई ने यह जानकारी दी है.

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इसलिए जमा कराना होता है फॉर्म 15G/H

यह फॉर्म आपके द्वारा अर्जित कुल आय पर कोई कर दायित्व नहीं है, इसे सुनिश्चित करता है. इससे आपकी आय से टीडीएस की कटौती नहीं की जाती है. इन फॉर्म को भरने के लिए कुछ शर्तें हैं. फॉर्म 15G सभी के लिए है, लेकिन फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है. याद रखें इस फॉर्म को भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पहले से पैन नंबर है. इस फॉर्म को भरने के लिए आप पात्र हैं या नहीं इसकी जानकारी जरूर रखें, अन्यथा आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है. फॉर्म 15G और फॉर्म 15H एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है. यानी इसे हर साल जमा करना होता है.

फॉर्म 15G के लिए शर्तें

- आप व्यक्तिगत या अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ) हों, लेकिन कोई फर्म या कंपनी न हों

- आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य

-आपकी कुल सालाना आय (2.50 लाख रुपये सालाना या उससे कम हो) पर टैक्स शून्य बनता हो

फॉर्म 15H के लिए शर्तें

- आप व्यक्तिगत तौर पर हों

- भारतीय नागरिक का होना अनिवार्य

- उम्र 60 साल हो या फॉर्म जमा करने वाले साल में आप 60 साल के हो रहे हों

- आपकी कुल आय पर टैक्स शून्य बनता हो

 

अगर आप फॉर्म भरना भूल गए 

अगर आपने बैंक में एफडी के साथ उपर्युक्त फॉर्म भरना भूल जाते हैं तो तत्काल आपकी राशि पर टीडीएस कट जाता है. हां, इसका आप रिफंड पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आईटीआर (आयकर रिटर्न) दाखिल करना होता है. टीडीएस तिमाही रूप में काटा जाता है. इसलिए समय रहते इन फॉर्म को जमा कराएं.