Banking News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के गठन के छह एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है. इनमें लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित एप्लीकेशन भी हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि इन एप्लीकेशन को उपयुक्त नहीं पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन एप्लीकेशन की पड़ताल की प्रक्रिया निर्धारित मानदंडों के तहत पूरी कर ली गई है. इस दौरान यह पाया गया कि ये एप्लीकेशन (banking license) बैंकों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लायक नहीं हैं.

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इन कंपनियों के एप्लीकेशन हुए रिजेक्ट

खबर के मुताबिक, बैंक कैटेगरी में सही नहीं पाए गए एप्लीकेशन यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रिपेट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड और पंकज वैश्य और दूसरे के थे. वहीं लघु वित्त बैंक कैटेगरी में वीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और कालीकट सिटी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एप्लीकेशन अनुपयुक्त पाए गए हैं.

आरबीआई को कुल 11 एप्लीकेशन मिले थे

आरबीआई (RBI) को बैंक और लघु वित्त बैंक कैटेगरी के तहत कुल 11 एप्लीकेशन मिले थे. इस तरह पांच एप्लीकेशन अभी भी लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं. केंद्रीय बैंक ने कहा कि शेष आवेदनों की अभी जांच की जा रही है. बचे हुए आवेदन लघु वित्त बैंकों की स्थापना से संबंधित हैं. वेस्ट एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अखिल कुमार गुप्ता, द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कॉस्मी फाइनेंशियल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये आवेदन (banking license) किए हुए हैं.

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बही-खाते को मजबूत करें बैंक

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी बैंकों से कहा कि वे बाजार से पूंजी जुटाकर अपने बही-खाते को मजबूत करें. पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने और उत्पादक क्षेत्रों को ज्यादा लोन देने में मदद मिलेगी. मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभ सहित सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे.