Bank of Baroda: चेक के क्लीयरेंस को लेकर केंद्रीय बैंक RBI की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरकारी क्षेत्र के बड़े बैंक - बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने चेक भुगतान के नियम में कुछ बदलाव किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कस्टमर्स को कहा है कि 1 अगस्त से 5 लाख या उससे अधिक अमाउंट वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) अनिवार्य होगा. इसके अभाव में चेक का भुगतान रोका जा सकता है.

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बैंक ने दी जानकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ट्वीट में कहा कि आपके बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ हम आपको चेक से जुड़े धोखाधड़ी से बचाते हैं. 1 अगस्त, 2022 से 5 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (BOB Positive Pay System) अनिवार्य होगा. 

 

क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने PPS विकसित किया है जिसके तहत एक उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहक को कुछ आवश्यक विवरणों जैसे चेक नंबर, चेक राशि, तिथि और लाभार्थी के नाम की डीटेल्स शेयर करने की आवश्यकता होती है. भुगतान के लिए चेक प्रस्तुत करते समय इन विवरणों को क्रॉस-चेक किया जाता है.

गड़बड़ी मिली तो चेक रिजेक्‍ट 

चेक जारी करने वाला जरूरी डिटेल्स SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मुहैया करा सकता है. इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा. अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो बैंक उस चेक को रिजेक्ट कर देंगे. यहां अगर 2 बैंक का मामला है यानी जिस बैंक का चेक काटा गया है और जिस बैंक में चेक डाला गया है, तो दोनों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी.

क्या है RBI की गाइडलाइंस

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए PPS की सुविधा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. सेंट्रल बैंक ने 5 लाख रुपये से उससे अधिक के चेक के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार करने को कहा है.