बैंक कस्टमर कृपया ध्यान दें, रेसिडेंस का पता बदलने पर बैंक को करें तुरंत अपडेट, परेशानी से बच जाएंगे
Bank KYC: केवाईसी डॉक्यूमेंट के रूप में आईडी प्रूफ और रेसिडेंसियल प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड या लेटर, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, एनआरईजीए कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि स्वीकार किए जाएंगे.
अगर आप बैंक के कस्टमर हैं और आपके रेसिडेंस एड्रेस यानी निवास का पता बदल गया है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है. अगर आप घर बदल रहे हैं या जगह बदल रहे हैं तो आपको बैंक को इसकी सूचना तुरंत दे देनी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर आपको परेशानी हो सकती है.
इस तरह की हो सकती है परेशानी
अगर आप बैंक कस्टमर हैं और आपका पता बदल गया है और आपने इसकी सूचना बैंक को नहीं दी है तो आपकी चेक बुक डिलिवरी, डेबिट कार्ड डिलिवरी और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक नहीं पहुंच पाएंगी. ऐसी स्थिति में आपको परेशानी होगी. इसलिए अपनी शाखा में जाकर अपने नए पता संबंधी डॉक्यूमेंट को तुरंत जमा करा देना चाहिए.
पता बदलने पर डॉक्यूमेंट देना होगा
अगर आपका पता बदल गया है तो आपको नए पते पर अपडेटेड डॉक्यूमेंट बैंक में जमा कराने होंगे. केवाईसी डॉक्यूमेंट के रूप में आईडी प्रूफ और रेसिडेंसियल प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड या लेटर, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, एनआरईजीए कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि स्वीकार किए जाएंगे.
इसका ध्यान रखें
अगर बैंक अकाउंट होल्डर 10 साल से कम उम्र का है तो उस स्थिति में जो उस अकाउंट को हैंडल कर रहा है, उसकी आईडी प्रूफ उस शाखा में जमा करानी होगी. अगर कोई किशोर खुद अकाउंट ऑपरेट कर रहा है तो उसे भी अन्य कस्टमर की तरह केवाईसी से गुजरना होगा.