आप बैंक एटीएम से कैश निकालने जाते हैं और बैंकों के एटीएम खाली मिलते हैं. एटीएम के बाहर बोर्ड लगा होता है कैश नहीं है. ऐसे में कैश निकालने के लिए बैंकों की लंबी कतारें ही एक मात्र विकल्प रहती हैं. लेकिन, अब आरबीआई ने इसका तोड़ निकाल लिया है. एटीएम खाली होने पर अब बैंकों पर जुर्माना लगेगा. कोई भी बैंक 3 घंटे से ज्यादा एटीएम खाली नहीं रख पाएगा. बैकों के ATM अब ज्यादा लंबे समय तक कैशलेस नहीं रहेंगे. 

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RBI ने बैंकों को दिया निर्देश

रिजर्व बैंक ने बैंकों को इस बारे में कड़े निर्देश दिए हैं. जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक, बैंकों से कहा गया है कि अगर तीन घंटे से ज्यादा समय तक ATM कैशलेस होगा तो बैंकों पर जुर्माना लगेगा. छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से अक्सर ATM में कई दिनों तक कैश नहीं होने की शिकायत आती है.

ATM खाली होने पर बैंकों को मिलती है जानकारी

दरअसल, बैंकों को ATM में लगे सेंसर के जरिए रियल टाइम बेसिस पर कैश की जानकारी मिलती है. बैंकों को ये पता चलता है कि ATM में लगे कैश के ट्रे में कितनी मात्रा में नकदी है और निकासी के औसत के हिसाब से रीफिलिंग की जरूरत कब तक होगी. लेकिन, बैंक कई बार इसमें लापरवाही करते हैं. छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास भेज देते हैं. बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कैश के बदले ग्राहकों से अलग से चार्ज वसूलते हैं.

ATM में कैश नहीं तो बैंक भरेंगे जुर्माना

  • RBI की ओर से सभी बैंकों को दिया गया निर्देश
  • 3 घंटे से ज्यादा समय में कैश खाली तो पेनाल्टी
  • पेनाल्टी हर रीजन के हिसाब से अलग अलग होगी
  • ग्रामीण इलाकों में कैश न होने की ज्यादा शिकायत
  • बैंकों को ATM के सेंसर से मिलती है रियल टाइम अपडेट
  • बैंकों को एटीएम खाली होने से पहले मिलता है अलर्ट

(रिपोर्ट: बृजेश कुमार)