2000 Rupee Note News: रिजर्व बैंक ने 19 मई की शाम को एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि सर्कुलेशन से 2000 रुपए का नोट बाहर किया जाएगा. फिलहाल इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा. आसान शब्दों में समझें तो दो हजार रुपए के नोट की वैधता कायम है लेकिन आने वाले कुछ महीनों में इसे धीरे-धीरे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. बैंकों को साफ-साफ कहा गया है कि वे अब ग्राहकों को 2000 रुपए के नोट्स जारी नहीं करेंगे. आम जनता के पास जो दो हजार के नोट हैं उसे एक्सचेंज और डिपॉजिट कराया जा सकता है. रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला Clean Note Policy के अंतर्गत लिया है.

बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या करना होगा?

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अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट पड़ा है और किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो क्या होगा? यह एक अहम सवाल है. रिजर्व बैंक की तरफ से जारी FAQ के मुताबिक, दो हजार के नोट एक्सचेंज और डिपॉजिट दोनों करवाए जा सकते हैं. डिपॉजिट करवाने के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है. अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वह एक्सचेंज करवा सकता है.

एकबार में अधिकतम 20 हजार एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं

रिजर्व बैंक ने साफ-साफ कहा है कि 2000 रुपए का नोट किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर एक्सचेंज करवाया जा सकता है. इसके लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है. एक बार में 20 हजार रुपए तक के नोट्स एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं. फिलहाल, इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि एक दिन में और ओवरऑल ऐसे कितने ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं. 

30 सितंबर तक एक्सचेंज करवाने का मिलेगा मौका

अगर बिजनेस करेसपॉन्डेंट की मदद से एक्सचेंज का काम करवाया जाता है तो उसकी लिमिट एक दिन में एक अकाउंट के लिए केवल 4000 रुपए है. इसका मतलब, दो हजार रुपए के केवल 2 नोट्स ही एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं. 2000 रुपए के नोट बदलवाने का काम 23 मई से शुरू होगा और 30 सितंबर तक इसे पूरा किया जा सकता है.

 

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