₹2000 Note Exchange Rule: व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शुक्रवार को कहा कि चलन से वापस लिया गया 2,000 रुपये का नोट जमा करने और बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सभी बैंकों के लिए समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय करनी चाहिए. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा,‘‘इन दिनों 2,000 रुपये का नोट जमा करने या बदलने के लिए हर बैंक के अपने-अपने तरीके हैं. इससे खासकर गृहिणियों और व्यापारियों को ज्यादा तकलीफ हो रही है.’’

पैन-आधार डीटेल देने को लेकर शंका

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उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को सभी बैंकों के लिए समान एसओपी तय करके 2,000 रुपये के नोट से जुड़ी इस समस्या को दूर करना चाहिए. भरतिया ने कहा,‘‘दो हजार रुपये का नोट जमा किए जाने या बदले जाने के वक्त बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं से स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार कार्ड का ब्योरा मांगा जा रहा है. पुराने अनुभवों को देखते हुए लोगों में भय है कि यह जानकारी दिए जाने पर बाद में कोई कार्रवाई हो सकती है. इस भय को भी दूर किया जाना चाहिए.’’.

कैट अध्यक्ष ने यह भी कहा कि किसी भी देश की मुद्रा उस देश की शान होती है. उन्होंने कहा,‘‘मुद्रा नोटों को कम समय अंतराल में बंद किए जाने या वापस लिए जाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मुद्रा की विश्वसनीयता कम होती है.’’

नोट बदलने को लेकर अभी क्या है बैंकों के लिए नियम?

आरबीआई ने अपने आदेश में कहा था कि लोग 23 मई से 30 सितंबर के बीच किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में जाकर 2000 के नोट बदलवा सकते हैं. बस शर्त इतनी है कि वो एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदलवा सकेंगे. बैंक चाहे सरकारी हों या फिर प्राइवेट, कोई चार्ज नहीं लेंगे. और इसके लिए उन्हें कस्टमर का कोई वेरिफिकेशन कराने की भी जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि नोट बदलने की फीस नहीं लगेगी, और नोट बदलने के लिए बैंक में खाता होने भी जरूरी नहीं है. 

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