2000 Notes Circulation:फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि 2000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर नहीं खत्म किया गया है. यह नोटबंद नहीं है, इसलिए जनता को घबराने की जरूरत नहीं है.  रिजर्व बैंक ने केवल 2000 रुपए के नोट को रिप्लेस करने का फैसला किया है. इस काम को 23 मई से 30 सितंबर के बीच करना है. नोट रिप्लेस करने के लिए यह पर्याप्त समय है. टीवी सोमनाथन ने साथ में ये भी कहा कि अगर कोई 30 सितंबर तक नोट बदलवाने का काम नहीं कर पाता है तो उसके बाद भी यह सुविधा बनी रहेगी.

RBI bans 2000 note

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रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी (clean note policy of RBI) के तहत यह फैसला लिया गया है. 2000 रुपए के नोट से आगे भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है. हालांकि, लोगों से यह अपील है कि वे डेडलाइन के भीतर इसे एक्सचेंज या जमा करवा लें. किसी भी बैंक में जाकर दो हजार के नोट एक्सचेंज और जमा किए जा सकते हैं. रिजर्व बैंक के 19 रिजनल ऑफिस और सभी बैंक ब्रांच में 30 सितंबर तक नोट एक्सचेंज करवाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

मैक्सिमम 20 हजार एकसाथ एक्सचेंज किया जा सकता है

RBI सर्कुलर के मुताबिक, एकबार में मैक्सिमम 20 हजार रुपए  तक का नोट एक्सचेंज करवाया जा सकता है. यह सभी बैंक ब्रांच में संभव है. अगर आपके पास उससे ज्यादा वैल्यु के नोट्स हैं तो अकाउंट में जमा करवाया जा सकता है. अकाउंट में जमा करवाने की कोई लिमिट नहीं है.

नवंबर 2016 में जारी किया गया था 2000 रुपए का नोट

2000 रुपए के नोट को बदलवाने या जमा करने पर किसी तरह शुल्क नहीं लिया जाएगा. बता दें कि नोटबंदी के फैसले के बाद नवंबर 2016 में 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था. 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था. इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट का लीगल टेंडर वापस ले लिया गया था. इस फैसले के बाद ही रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट जारी किया था.

 

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