2000 Note ban: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने एक चौंकाने वाले फैसले के तहत 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है. 2016 की नोटबंदी के बाद लाए गए इन नोटों को चलन में छह साल भी नहीं हुए हैं और सरकार इन्हें वापस करने की घोषणा कर दी है. हालांकि, आरबीआई के मुताबिक, इनका लीगल टेंडर नहीं खत्म हुआ है और ये कानूनी रूप से मान्य रहेंगे. अपने नए फैसले के साथ आरबीआई ने लोगों को सलाह दी है कि वो 23 मई से 30 सितंबर तक अपने पास पड़े नोटों को बदलवा सकते हैं.

काफी वक्त से बाजार से गायब थे 2000 के नोट

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ये आपने भी नोटिस किया होगा कि 2000 के नोट कई महीनों से बाजार से गायब थे. बाजार में इनका चलन न के बराबर रह गया था और एटीएम से भी ये मुश्किल से ही निकलते थे. ऐसी जानकारी आई थी कि आरबीआई ने इन्हें छापना बंद कर दिया था. अब इन्हें वापस लिए जाने के पीछे का कारण बताया गया है कि 2000 रु के नोटों की 4-5 साल की उम्र पूरी हो गई है, इसलिए वापसी हो रही है. इन्हें बस कुछ वक्त के लिए निकाला गया था. साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये नोट बहुत ज्यादा आम जनता के बीच चलन में नहीं थे. वहीं, बाकी रकम के करेंसी नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं.

नोट बदलवाने की मिलेगी सुविधा

आरबीआई ने बताया है कि आप अपने पास रखे हुए नोट को किसी भी बैंक की शाखा में बदल सकेंगे और जहां बदलें वहां खाता होना जरूरी नहीं है. नोट बदलने की सुविधा RBI के 19 रीजनल ऑफिस में भी मिलेगी.

बैंक नोट वापस न लें तो क्या करें?

अगर आप नोट बदलवाने जा रहे हैं तो पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि बैंक नोट वापस लेने से मना करेंगे, बशर्ते आप नोट वापस करने की सारी शर्तें पूरी कर रहे हों. लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप बैंक के मैनेजमेंट से शिकायत कर सकते हैं. अगर बैंक इसका 30 दिन में समाधान नहीं करता है तो RBI को शिकायत करें. इसके लिए RBI के शिकायत पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कराएं.

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