SpiceJet की बढ़ी मुश्किलें, क्रेडिट सुईस मामले में SC ने लगाई फटकार, कहा- बकाया चुकाओ नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई
SpiceJet vs Credit Suisse: क्रेडिट सुईस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ गई है. कोर्ट ने एयरलाइन को 15 सितंबर तक 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है.
SpiceJet vs Credit Suisse: एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को स्विट्जरलैंड की क्रेडिट सुईस को 1.5 मिलियन डॉलर का बकाया चुकाने का आदेश दिया है. इस बकाए को चुकाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एयरलाइन को 15 सितंबर तक का समय दिया है. कोर्ट ने स्पाइसजेट को समय पर भुगतान करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एयरलाइन सही समय पर भुगतान नहीं करती है, तो कोर्ट को 'कड़े कदम' उठाने होंगे.
15 सितंबर तक करना होगा भुगतान
सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को अगली सुनवाई से पहले 500,000 डॉलर और 1 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया था. मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है. हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि स्पाइसजेट को 15 सितंबर के पहले पूरे 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बढ़ाई मुसीबत
कलानिधि मारन और स्पाइसजेट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्पाइसजेट की मुश्किलों को बढ़ाते हुए कहा कि स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह और एयरलाइन को आज ही 32.5 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. एयरलाइन को अधिकतम कल बैंकिंग समय तक में भुगतान कर देना है.
अजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मारन को पहले ही 62.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और उनके पास अब मारन के नाम पर 37.5 करोड़ रुपये का चेक है. जिसके जवाब में मारन के वकीलों ने कहा कि उनके पास 24 अगस्त तक का समय था, लेकिन उन्होंने इसे चुकाने में अब तक देरी की है.
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