SpiceJet Airline vs Kalanithi Maran: एविएशन कंपनी SpiceJet ने बुधवार को कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एयरलाइन के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज को भुगतान किए गए कुल 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये वापस मांगेगी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस आदेश को 17 मई को रद्द कर दिया था, जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइसजेट और उसके प्रवर्तक अजय सिंह को निर्देश दिया गया था. 

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अदालत की खंडपीठ ने एकल पीठ के 31 जुलाई 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली सिंह और स्पाइसजेट की तरफ से दायर अपील को स्वीकार कर लिया. साथ ही मध्यस्थ निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को संबंधित अदालत में वापस भेज दिया. 

स्पाइसजेट वापस मांगेगी 450 करोड़ रुपये

इस फैसले के बाद एयरलाइन ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वह मारन और केएएल एयरवेज को भुगतान किए गए 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये वापस मांगेगी. 

स्पाइसजेट को मिली बड़ी राहत

एयरलाइन ने कहा, "स्पाइसजेट ने मारन और केएएल एयरवेज को कुल 730 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें मूलधन के 580 करोड़ रुपये और ब्याज के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपये शामिल हैं. विवादित आदेश को रद्द करने के साथ ही स्पाइसजेट को 450 करोड़ रुपये वापस मिलना तय है."