हवाई यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा अधिकार देते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने पैसेंजर चार्टर जारी किया है, जिसके तहत उड़ान में छह घंटे से अधिक की देरी होने पर यात्रियों को पूरा पैसा वापस करना होगा. हालांकि एयरलाइंस के पास ये विकल्प है कि छह घंटे की समयसीमा के भीतर फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट उपलब्ध कराए. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में यात्रियों को हर्जाना भी देना पड़ेगा.

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पैसेंजर चार्टर में कहा गया है कि अगर किसी घरेलू फ्लाइट में छह घंटे से ज्यादा की देरी होती है तो एयरलाइंस को यात्रियों के लिए 6 घंटे के भीतर वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करनी होगी या टिकट का पूरा पैसा वापस करना होगा.

इसमें ये भी कहा गया है कि फ्लाइट रवाना होने से 14 दिन से लेकर 24 घंटे के पहले तक अगर उड़ान रद्द होती है तो वैकल्पिक उड़ान मुहैया करानी होगी या पूरा रिफंड करना होगा. इसके लिए एयरलाइंस को बुकिंग के समय ही टिकट पर ही कैंसिलेशन की स्थिति में रिफंड होने वाली रकम प्रिंट करनी जरूरी है. माना जा रहा है कि नए नियमो से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी.

अगर ओवर बुकिंग के चलते पैसेंजर को यात्रा करने से मना किया जाता है, और उसे एक घंटे के भीतर वैकल्पिक फ्लाइट नहीं मिलती है, तो यात्री रिफंड के साथ ही हर्जाने की मांग भी कर सकते हैं.