गुम हो जाए आपका Passport तो न हों परेशान, ये टिप्स करेंगे आपकी मदद
भारत से हर साल हजारों की संख्या में एजुकेशन, टूरिस्ट और बिजनेस के लिए लोग विदेश जाते हैं. वहां, इमिग्रेशन, होटल, हॉस्टल या यूनिवर्सिटीज में पासपोर्ट ही आपकी पहचान के तौर पर मान्य होता है.
पासपोर्ट भारतीय नागरिक का एक जरूरी दस्तावेज है. देश ही नहीं विदेशों में भी इसे प्रमाण के तौर पर माना जाता है. यह एक ऐसा दस्तावेज है जो नागरिक की पहचान के लिए प्रमुख है. भारत से हर साल हजारों की संख्या में एजुकेशन, टूरिस्ट और बिजनेस के लिए लोग विदेश जाते हैं. वहां, इमिग्रेशन, होटल, हॉस्टल या यूनिवर्सिटीज में पासपोर्ट ही आपकी पहचान के तौर पर मान्य होता है. लेकिन, अगर यही दस्तावेज गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो क्या होगा? अक्सर लोग ऐसी परिस्थिति में घबरा जाते हैं. लेकिन, गुम हुआ पासपोर्ट आसानी से दोबारा हासिल किया जा सकता है. खास बात यह है कि विदेश में भी इसके गुम होने पर दोबारा हासिल किया जा सकता है. आइये जानते हैं कैसे...
अगर विदेश में हुआ है गुम
आप अगर विदेश में हैं और आपका पासपोर्ट खो गया है तो फिर आपको इन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा.
- भारत आते समय रास्ते में आपका पासपोर्ट गुम हुआ है तो फिर आपको वहीं से 'इमरजेंसी सर्टिफिकेट' लेना होगा.
- इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको वहां पर स्थित इम्बेसी या फिर पोस्ट से संपर्क करना होगा.
- पासपोर्ट खोने, डैमेज होने या फिर चोरी होने की स्थिति में आपको पुराने पासपोर्ट की फोटोकॉपी जमा करना जरूरी नहीं है.
- यात्री अपने आधार कार्ड की जानकारी एम्बेसी को मुहैया करा सकता है. जहां से उसकी सारी डिटेल्स कॉपी की जाती है.
- हालांकि, इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको पुराने पासपोर्ट की सारी डिटेल्स जैसे पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरी और प्लेस ऑफ इश्यू देनी होंगी.
- अगर आपके पास यह जानकारी नहीं हैं तो फिर आप उस देश में मौजूद एम्बेसी या पोस्ट से संपर्क करके वापस आने का सर्टिफिकेट ले सकते हैं.
इन उपायों से आपके खोए हुए या चोरी किए गए पासपोर्ट के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है.
विदेश में- यदि आपका पासपोर्ट खो जाता है, तो आप ऑनलाइन www.passports.gov.in पर या सबसे निकट के राजनयिक मिशन या वाणिज्य दूतावास में इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं.
भारत में- अगर आपका पासपोर्ट भारत में ही कहीं गुम हो जाता है, तो आप ऑनलाइन www.passports.gov.in पर या पासपोर्ट सूचना सेवा को 1-877-487-2778 पर फोन करके इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं.
देश में गुम हो जाए पासपोर्ट तो ये करें...
- अगर पासपोर्ट देश में कहीं खो गया है तो सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस को इसकी जानकारी दें.
- पासपोर्ट गुम होने के तुरंत बाद आप करीब के पुलिस स्टेशन पर जाकर इसकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कराएं.
- साथ ही एम्बेसी को भी इसकी जानकारी दी जा सकती है. इससे आपके पासपोर्ट का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकेगा.
- पुन: आवेदन के लिए नजदीक के पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी पीएसके पर जाकर 'रि-इश्यू' के लिए अप्लाई करें.
- पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी जमा करें.
- पासपोर्ट डैमेज होना और गुम होना दो अलग-अलग बातें हैं. आपको दोनों के लिए ही 'रि-इश्यू' फॉर्म के जरिए ही आवेदन करना होगा.
कैसे बनवाएं डुप्लीकेट पासपोर्ट
- सबसे पहले पासपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/docAdvisor/caseReissueAction पर जाकर अपनी डिटेल्स भरनी होंगी.
- यहां डिटेल्स भरने के बाद अगला पेज पर आपको ये जानकारी देनी होगी कि किस कैटेगरी में आपको पासपोर्ट बनवाना है. मसलन गुम या चोरी होने वाले प्वाइंट पर क्लिक करें.
- अगले पेज पर आपको कौन से डॉक्युमेंट्स देने हैं इसकी जानकारी मिलेगी.
कौन से डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
- आप जहां पर वर्तमान में रह रहे हैं वहां का एड्रेस प्रूफ
- डेट र्ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आपका पासपोर्ट कहां गुम हुआ और कैसे गुम हुआ इससे जुड़ा एक एफिडेविट
- ओरिजनल पुलिस रिपोर्ट
- एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी
- पुराने पासपोर्ट के पहले दो और आखिरी दो पेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ईसीआर /नॉन ईसीआर पेज के साथ अगर संभव हो तो.
कितनी लगेगी फीस
- > डुप्लीकेट पासपोर्ट (36 पेज) - 2500 रुपए प्रति व्यक्ति
- > डुप्लीकेट पासपोर्ट (60 पेज) - 3000 रुपए प्रति व्यक्ति
डुप्लीकेट पासपोर्ट (तत्काल)
1. आवेदन की तारीख से 1-7 दिन के अंदर - 2500 रु.+ 2500 रु. डुप्लिकेट पासपोर्ट की फीस
2. आवेदन की तारीख से 8-14 दिन के अंदर 1500 रु.+ 2500 रु. डुप्लिकेट पासपोर्ट फीस