Go First: गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स 28 मई तक कैंसिल, जानिए आपके टिकट के पैसे कैसे मिलेंगे वापस
Go first flights cancelled: गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 28 मई तक अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया है. एयरलाइन ने कहा है कि यात्रियों को रिफंड जल्द मिल जाएगा.
Go first flights cancelled: वित्तीय संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने अब 28 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी है. गो फर्स्ट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. कंपनी ने इस फैसला का कारण परिचालन संबंधी दिक्कतें बताया है. एयरलाइन ने कहा है कि यात्रियों को रिफंड जल्द मिल जाएगा.
Go first flights: गो फर्स्ट एयरलाइन्स ने किया ये ट्वीट
गो फर्स्ट एयरलाइन्स ने ट्वीट कर लिखा, 'हमें ये सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण, 28 मई 2023 तक चलने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट्स रद्द हो गई है. हमें आपको हुई असुविधा के लिए खेद है. यात्रियों को जल्द ही पूरा रिफंड दे दिया जाएगा. हम जानते हैं कि फ्लाइट के कैंसिल होने के कारण आपके ट्रैवल प्लान बाधित हो रहे हैं लेकिन, हम आपकी पूरा सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कंपनी ने परिचालन संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए आवेदन किया है. हम जल्द ही बुकिंग शुरू करेंगे.'
Go first flights Refund: क्या है रिफंड के नियम अगर कोई विमानन कंपनी फ्लाइट कैंसिल करती है तो वे अपने पैसेंजर्स को टिकट के 100 फीसदी रिफंड देती है. वहीं पैसेंजर्स की सिफारिश पर भी रिफंड की व्यवस्था की जाती है. Go first flights Refund: रिफंड के लिए शुरू की नई वेबसाइट गो फर्स्ट एयरलाइन्स ने अपने ग्राहकों को रिफंड संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए नई वेबसाइट शुरू की है. नई वेबसाइट gofirstclaims.in/claims है. एयरलाइन्स के मुताबिक यात्री वेबसाइट में मौजूद क्लेम गाइड को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिफंड के लिए प्रोसेस करें. Go first flight refund rules: क्या है रिफंड के नियम रिफंड के नियमों की बात करें तो यदि कोई फ्लाइट एयरलाइन कंपनी की तरफ से कैंसिल होती है, तो मौजूदा नियमों के मुताबिक, एयरलाइंस अपने पैसेंजर्स को 100 फीसदी रिटर्न देती है. वहीं पैसेंजर्स की सिफारिश पर भी रिफंड की व्यवस्था की जाती है. DGCA ने अपने नए नियमों भी बिना अतिरिक्त फीस दिए हुए टिकट कैंसिल करने की आजादी दी हुई है. गौरतलब है कि एयरलाइन ने NCLT के पास दिवालिया कार्यवाही के लिए भी अर्जी दे रखी है, जिसे NCLT ने शर्तों के साथ मंजूर किया है.