Go First Airlines: राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First Airlines) की कर्ज समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा सोमवार को 60 दिन के लिए बढ़ा दी है. एनसीएलटी ने तीसरी बार गो फर्स्ट की दिवाला प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाई है.

अब 3 जून तक मिली मोहलत

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नए दौर में चार अप्रैल से तीन जून तक का विस्तार दिया गया है. न्यायाधिकरण की दिल्ली स्थित दो सदस्यीय पीठ ने कंपनी के समाधान पेशेवर (आरपी) के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी. इसके पहले एनसीएलटी ने 13 फरवरी को समय सीमा चार अप्रैल तक बढ़ाई थी. उसके पहले पिछले साल 23 नवंबर को भी न्यायाधिकरण ने 90 दिन का विस्तार दिया था.

3 मई तक उड़ानों का परिचालन किया था बंद

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत 330 दिन के भीतर कर्ज समाधान प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसमें नाकाम रहने पर कर्जदार कंपनी को परिसमापन के लिए भेज दिया जाता है. एनसीएलटी ने मई, 2023 में स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही शुरू करने के लिए गो फर्स्ट की याचिका को स्वीकार की थी. एयरलाइन ने वित्तीय संकट का हवाला देते हुए तीन मई, 2023 को उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया था. वित्त वर्ष 2021-22 में गो फर्स्ट का परिचालन राजस्व 4,183 करोड़ रुपये रहा था.