Go first flights cancelled: आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने 12 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है.  गौरतलब है कि वाडिया समूह की विमानन कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सामने स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका दायर की थी. न्यायाधिकरण ने बृहस्पतिवार को इस पर सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

ट्विटर पर दी जानकारी

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विमानन कंपनी ने ट्विटर पर लिखा है,'परिचालन संबंधी कारणों से 12 मई 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.' बयान में कहा गया, 'टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को जल्द ही पूरा रुपया वापस किया जाएगा.' इससे पहले गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानें तीन मई से तीन दिन के लिए रद्द की थीं. इसके बाद इस अवधि को बढ़ाकर नौ मई तक कर दिया गया था. अब 12 मई तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं.  विमानन नियामक डीजीसीए ने बृहस्पतिवार को कहा कि विमानन कंपनी ने 15 मई तक टिकट बिक्री पर रोक लगा दी है.

15 मई तक टिकट बिक्री पर रोक

डीजीसीए ने विमानन कंपनी को नियमानुसार यात्रियों का पैसा लौटाने का भी निर्देश दिया है. वहीं,  गो फर्स्ट के खिलाफ दो दिवाला समाधान याचिकाओं पर एनसीएलटी आठ मई को सुनवाई करेगा.  गो फर्स्ट ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के साथ-साथ वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया है. बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करने के बाद एनसीएलटी ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.

इन दो दिवाला याचिकाओं पर होगी सुनवाई 

अधिवक्ताओं के अनुसार, न्यायाधिकरण विमानन कंपनी के खिलाफ दायर दो दिवाला याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. एक याचिका विमानन कंपनी के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली एसएस एसोसिएट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की है, जिसमें लगभग तीन करोड़ रुपए का दावा किया गया है.

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दूसरी याचिका एक पायलट ने दायर की है. उसने अपनी सेवाओं के एवज में एक करोड़ रुपए से अधिक का बकाया होने का दावा किया है.