Domestic airlines excise Duty: देश की एयरलाइन कंपनियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है. इनके द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एटीएफ यानी एविएशन फ्यूल पर अब एक्साइज ड्यूटी (excise duty) नहीं चुकानी होगी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऑपरेशन करने वाली घरेलू एयरलाइंस को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से विमान ईंधन (ATF) की खरीद पर 11 प्रतिशत बुनियादी एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) से राहत दे दी है.

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1 जुलाई से ही लागू हो गया है फैसला

खबर के मुताबिक, मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि घरेलू एयरलाइंस को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं वसूला जाएगा. यह फैसला 1 जुलाई से ही लागू हो गया है. सरकार ने गत 1 जुलाई को विमान ईंधन के एक्सपोर्ट पर 6 रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की थी. उसके बाद यह संदेह पैदा हो गया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऑपरेशन करने वाली घरेलू एयरलाइंस (Domestic airlines) पर यह शुल्क लागू होगा या नहीं.

विदेशी एयरलाइंस के मुताबिक है

इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों  की यह राय थी कि एटीएफ के एक्सपोर्ट पर उत्पाद शुल्क लगने के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाली घरेलू एयरलाइंस को 11 प्रतिशत की दर से बुनियादी उत्पाद शुल्क देना होगा. लेकिन वित्त मंत्रालय (finance ministry) ने इस पर साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए घरेलू एयरलाइंस पर यह उत्पाद शुल्क नहीं लागू होगा.

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यह व्यवस्था विदेशी एयरलाइंस को उत्पाद शुल्क में दी जाने वाली छूट के मुताबिक ही होगी. केपीएमजी के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि विदेश जाने वाले विमान के विमान ईंधन पर उत्पाद शुल्क (excise duty) लागू होने से सरकार ने राहत दे दी है. यह एयरलाइन इंडस्ट्री (Domestic airlines) के लिए एक स्वागत-योग्य कदम है.