आपकी फ्लाइट की टिकट डाउनग्रेड हुई तो एयरलाइन की खैर नहीं, मिलेगा मुआवजा, DGCA ने बदले नियम
DGCA-Airlines Rules: DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने एयरलाइंस पर लगाम कसी है. वहीं हवाई यात्रियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. अब टिकट की डाउनग्रेडिंग किए जाने की स्थिति में एयरलाइंस को यात्रियों को मुआवजा देना होगा.
DGCA-Airlines Rules: पिछले दिनों में एयरलाइंस लगातार सुर्खियों में रही हैं, वो भी गलत कारणों से. कुछ घटनाओं में एयरलाइंस की ओर से कमी आई है, तो कहीं यात्रियों के व्यवहार ने लोगों को हैरान किया है. लेकिन फ्लाइट टिकट को लेकर यात्रियों को दिक्कतें न हों, इसके लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ने एयरलाइंस पर लगाम कसी है. वहीं हवाई यात्रियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. अब टिकट की डाउनग्रेडिंग किए जाने की स्थिति में एयरलाइंस को यात्रियों को मुआवजा देना होगा. यानी कि अगर एयरलाइंस किसी यात्री को जिस क्लास में उसका टिकट है, उससे कमतर श्रेणी में यात्रा करने को कहती हैं तो उसे यात्री को टिकट के पैसे रीइंबर्स करने होंगे. यह नियम 15 फरवरी से लागू हो जाएगा.
Air India Offer: सस्ते में हवाई सफर का मौका, महज 1700 रुपये में बुक करें अपना मनपसंद डेस्टिनेशन, फटाफट टिकट करें बुकरीइंबर्समेंट में कैसे मिलेगा पैसा?
टिकट डाउनग्रेडिंग की स्थिति में घरेलू उड़ानों में टैक्स सहित जो टिकट का कॉस्ट है, उसका 75% देना होगा. वहीं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अगर,
- 1500 किमी या उससे कम दूरी की फ्लाइट है, तो टिकट+टैक्स का 30% हिस्सा रीइंबर्स होगा.
- 1500 से 3500 किमी के बीच की दूरी की फ्लाइट है तो टिकट+टैक्स का 50% हिस्सा रीइंबर्स होगा.
- 3500 किमी से ज्यादा दूरी की फ्लाइट है तो टिकट+टैक्स का 75% हिस्सा रीइंबर्स होगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें