लॉकडाउन में बुक कराए हवाई टिकट पर मिलेगा पूरा रिफंड, सरकार का फरमान
मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि एयरलाइंस की तरफ से किसी भी तरह का कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं वसूला जाएगा.
कोविड-19 के कहर (Covid-19 Pandemic) को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच उन हवाई यात्रियों (Air passengers) के लिए अच्छी खबर है कि इस दौरान बुक कराए टिकट का पूरा पैसा (Flight Ticket Fare) वापस मिलेगा.
सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के पहले चरण में तीन मई तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए हवाई टिकट (Flight Ticket) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने कहा है कि लॉकडाउन के पहले चरण यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यदि विमान सेवा कंपनियों ने लॉकडाउन के पहले चरण (first phase lockdown) या दूसरे चरण (25 मार्च से 03 मई) के लिए टिकट बुक किए हैं और उन्हें बुकिंग (Ticket Booking) के पैसे पहले लॉकडाउन के दौरान ही मिल गया है तो वे टिकट रद्द कराने वाले यात्रियों को पूरा पैसा वापस करेंगे. टिकट का पूरा पैसा तीन सप्ताह के भीतर वापस करना होगा.
मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि एयरलाइंस की तरफ से किसी भी तरह का कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं वसूला जाएगा.
बता दें कि लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया है. और इस दौरान सभी हवाई, रेल और बस सेवाएं कैंसिल रहेंगी. विमानन कंपनियों ने पहले चरण के बाद 15 अप्रैल से उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में लॉकडाउन को बढ़ाने से सेवाएं कैंसिल करनी पड़ीं. लॉकडाउन बढ़ाने की खबर के बाद विमानन कंपनियों के नुकसान का वास्ता देते हुए टिकट के पैसे वापस करने से इनकार कर दिया था.
प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों ने लॉकडाउन बढ़ने पर फैसला किया था कि वे यात्रियों का पैसा नहीं लौटाएंगी बल्कि उसी टिकट पर ग्राहकों एक साल तक यात्रा करने की सुविधा देने का फैसला किया था.
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GoAir ने तो 'प्रोटेक्ट योर पीएनआर' योजना के तहत यात्रियों के पीएनआर को अगले एक साल तक के लिए सुरक्षित रखते हुए इस पीएनआर का इस्तेमाल 3 मई, 2021 तक करने का फरमान भी जारी कर दिया था.