सड़क पर आप भी अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं तो आपको ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) के नियमों का खास ध्यान रखना जरूरी है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई ऐसे नियम होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है. कई बार लोग जानते हुए भी इन नियमों का पालन नहीं करते और मजबूरन उन्हें ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ता है. ट्रैफिक चालान से बचना है तो नियमों का सावधानी से पालन करना जरूरी है. अकसर आपने सड़कों पर कुछ व्हीकल्स को देखा होगा, जिनके पीछे कई तरह के टेक्स्ट लिखे होते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे व्हीकल्स भी देखे होंगे, जिनकी नंबर प्लेट इतनी कस्टमाइज होती है कि वो एक तरह से पड़ने में नाम या कुछ और लगता है. लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये सब करवाना भारी पड़ सकता है. 

वाहन के पीछे लिखने से कटेगा चालान!

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बता दें कि कई बार वाहनों के पीछे कोटेशन, शायरी, नारे, जाति या सरनेम, अपने पद या संगठन के बारे में डीटेल्स, ऐसा कुछ लिखा होता है. आपने इस तरह की कार या बाइक सड़कों पर बहुत दौड़ेते हुए देखी होगी लेकिन ये सब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लिखना मना है और इसका जुर्माना भी कट सकता है. 

Name Plate के साथ बरतें सावधानी

कहते हैं शौक बड़ी चीज है और कुछ शौकीन लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी गाड़ी को फैन्सी बनाने के लिए नंबर प्लेट या नेम प्लेट के साथ खिलवाड़ करते हैं. इसके लिए लोग इन पर लाखों रुपया खर्च करते हैं और बाद में नियम का पता होने का हवाला देकर ट्रैफिक चालान से बचने की उम्मीद करते हैं. हालांकि ऐसा होता नहीं है. 

व्हीकल के पीछे ना लिखे कुछ अनुचित शब्द

यातायात नियम और कानून के मुताबिक, कार हो या बाइक इनकी गाड़ी के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ भी ऐसा-वैसा लिखवाया तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है. इसके अलावा शायरी, कोट्स, आपत्तिजनक शब्द लिखवाने पर भी चालान कट सकता है. 

क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट

मोटर व्गीकल एक्ट 1988 के मुताबिक, पैसेंजर या कमर्शियल व्हीकल पर आपत्तिजनक या अनुचित शब्द और वाक्य लिखना गैरकानूनी है और ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है. ऐसा करने पर वाहन चालक या व्हीकल का चालान काटा जा सकता है. नियम के मुताबिक, व्हीकल पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या नारे लगाना, स्टिकर चिपकाना या तस्वीर लगाना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर 1000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है.