सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 31 मार्च 2020 के बाद BS-IV मानक वाले वाहनों की बिक्री नहीं करने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि 31 मार्च 2018 के बाद ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा. इस आदेश के बाद मार्च 2020 के बाद कोई ऑटो निर्माता कंपनी को BS-IV मानक वाले वाहन बनाने की इजाजत भी नहीं होगी.

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स्टॉक के लिए 6 महीने का ग्रेस पीरियड मांगा

हमारी सहयोगी वेबसाइट जीन्‍यूज के मुताबिक जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने 27 अगस्त 2018 को इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था. ऑटो निर्माता कंपनियों ने BS-IV वाहनों का स्टॉक खत्म करने के लिए 30 जून 2020 तक का समय मांगा था.

 

वाहन निर्माता कंपनियों ने भरोसा दिलाया कि वे डेडलाइन से पहले BS-IV वाहनों की बिक्री बंद कर देंगी, लेकिन उन्हें स्टॉक की बिक्री के लिए 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए. अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ बिक्री की भी अनुमति नहीं दी जाएगी.

2016 में हुई थी घोषणा

पीठ की तरफ से दिए गए आदेश में यह भी कहा गया कि अधिक स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना समय की जरूरत है. बीएस-4 नियम देशभर में अप्रैल 2017 से लागू हैं. साल 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि देश में बीएस-5 नियमों को अपनाए बगैर ही 2020 तक बीएस-6 नियमों को लागू कर दिया जाएगा.