Seat Belt Alarm: बिजनेसमैन साइरस मिस्‍त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद सुरक्षा को लेकर सरकार का रवैया बेहद सख्‍त हो गया है. कार में बैठने वाले सभी लोगों को अब सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा. सीट बेल्ट नहीं लगाया तो ऑडियो-वीडियो वॉर्निंग मिलेगा. अब M और N केटेगरी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य होगा. साथ ही ओवर स्पीड अलार्म भी अनिवार्य होगा. परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) ने ड्राफ़्ट नोटीफिकेशन जारी किया है.

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 परिवहन मंत्रालय ने 5 अक्टूबर तक इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगे हैं. सभी Front Facing सीट के लिए बेल्ट अनिवार्य होगा. सरकार जल्द इसको लागू करना चाहती है.

3 स्तर पर अलार्म बजेगा 

गाड़ी में तीन स्तर पर अलार्म बजेगा. पहला- गाड़ी का इंजन चालू होने पर वीडियो वॉर्निंग, दूसरा- बिना बेल्ट गाड़ी चलने पर ऑडियो- वीडियो और तीसरा- यात्रा के दौरान किसी ने बेल्ट खोला तो भी अलार्म बजता रहेगा.

जुगाड़ पर रोक के लिए विशेष व्यवस्था 

सीट बेल्ट के लिए अनिवार्य होगा कि कम से कम 100mm खींच कर लगाई जाए. इससे लॉक में वॉर्निंग से बचाने वाले कई तरह के प्रॉडक्ट पर रोक लगेगी. गाड़ी और सवारी ज्यादा सुरक्षित रहेगी.

रिवर्स अलार्म होगा अनिवार्य

सभी M, N केटेगरी गाड़ियों में रिवर्स अलार्म अनिवार्य होगा.

क्या होती है M, N कैटेगरी?

  • सभी गाड़ियां जिसमें कम से कम 4 पहिये हों 
  • जो सवारी अथवा माल ढुलाई के काम आती हैं
  • इसमें बेसिक से लेकर हाई एन्ड गाड़ियां सब शामिल होंगी 
  • इनमें सभी सीट आगे की तरफ़ मुँह करती हुई हों.