सड़क पर दौड़ते वाहनों की संख्या और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में केवल यूरो-6 ईंधन वाले वाहनों को चलाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक अप्रैल, 2020 से देशभर में यूरो-6 ईंधन मानक का अनुपालन करने वाले वाहनों को ही बेचने और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति होगी. कोर्ट के न्यायाधीश मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि एक अप्रैल, 2020 से भारत में स्टेज-6 के उत्सर्जन मानक का अनुपालन करने वाले किसी वाहन की बिक्री नहीं होगी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्ली-एनसीआर के पेट्रोल पंपों पर पहले से ही यूरो-6 मानक के पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिवक्ता विजय पंजवानी ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यूरो-6 मानक का अनुपालन करने वाले वाहनों को अपनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि यूरो-6 ईंधन दिल्ली-एनसीआर में पिछले एक साल से उपलब्ध है.

पंजवानी ने कहा कि वाहनों का अंतर्राज्यीय आवागमन सुगम बनाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है. वर्तमान में बीएस-5 (भारत स्टेज-5) के वाहन चल रहे हैं. ये वाहन अप्रैल 2017 से चल रहे हैं.