'जुगाड़' रिक्शा को लेकर सख्त हुआ कोर्ट, पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 'जुगाड़ रिक्शा' पर कार्रवाई करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल व न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जरूरी कार्रवाई करने को कहा है.
भारत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह जुगाड़ का देश है. देखते ही देखते जुगाड़ नाम से तमाम वाहन आज सड़कों पर दौड़ रहे हैं. इनमें रिक्शा लेकर टैम्पो और तमाम वाहन शामिल हैं. वाहनों में इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जुगाड़ रिक्शा या अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि यह जुगाड़ तकनीक सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के जीवन के लिए बेहद खतरनाक है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 'जुगाड़ रिक्शा' पर कार्रवाई करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल व न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जरूरी कार्रवाई करने को कहा है.
अदालत शिव कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इसे वकील राजदीपा बेरुआ ने दाखिल किया था. इसमें जुगाड़ रिक्शा को अनुमति नहीं देने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी. इनका वर्तमान रूप में सड़कों पर चलना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है.
इस याचिका में इस तरह के वाहनों के चलने को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.
बता दें कि जुगाड़ रिक्शा को पुराने स्कूटर व पैडल रिक्शा के बेकार भागों से बनाया जाता है. दिल्ली में हजारों जुगाड़ रिक्शा सवारी या सामान ढोने के काम में लगे हुए हैं. इन पर न तो कोई नंबर प्लेट होती है और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम.