अगर आपने अपनी गाड़ी में नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगवाई है और चालान होने की चिंता सता रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. दो और चार पहिया समेत सभी तरह के गाड़ी मालिकों के लिए राहत की खबर है. यूपी में एक अप्रैल 2019 के पहले की गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी नहीं होगा. क्योंकि परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक लगा दी है. ऐसे में 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग (transport department) की ओर से जारी दिशा निर्देश (guidelines) को वापस ले लिया गया है.

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गाड़ी मालिकों को आ रही थी दिक्कत Vehicle owners were facing problems

दरअसल, पुराने वाहनों (older vehicles) में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने गाड़ी मालिकों को परेशान कर दिया था. कहीं ऑनलाइन आवेदन (online application) में दिक्कतें सामने आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा लिया जा रहा था. गाड़ी मालिकों (vehicle owners) की इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (Additional Transport Commissioner of the Transport Department) एके पांडेय के मुताबिक अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है. इसके के लिए बाद में नए आदेश दिया जाएगा.

बनाई जाएगी नई वेबसाइट Department of Transport will create website

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग खुद वेबसाइट बनाएगा. इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा. इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता की तारीख तक की जाएगी.

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रोक हटाई गई Ban on these works was lifted

एचएसआरपी (HSRP) की अनिवार्यता खत्म होने पर आरटीओ (RTO) में गाड़ी से जुड़े कई कामों पर लगी रोक को हटा लिया गया है. इनमें फिटनेस प्रमाण पत्र (fitness certificate), पंजीयन, transfer of ownership, पता परिवर्तन,रजिस्ट्रेशन का रिन्यूवल (renewal of registration) , अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) , नया परमिट, परमिट की डुप्लीकेट कॉपी, परमिट रीन्यूवल, अस्थाई परमिट, नेशनल परमिट सहित बाकी काम अब बिना एचएसआरपी रसीद के हो सकेंगे.