अगर आपने नए कार्बन उत्सर्जन स्टैंडर्ड यानी बीएस 6 (BS VI) वाली गाड़ी खरीदी है या खरीदने वाले हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है. सरकार ने बीएस 6 मानक वाली गाड़ियों पर ग्रीन स्टीकर लगाना जरूरी कर दिया है. यह स्टीकर एक सेंटीमीटर का होगा. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सरकार का यह फरमान आगामी 1 अक्टूबर 2020 से गालू हो जाएगा.

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, बीएस 6 (BS VI) उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाली गाड़ियों की तीसरी रजिस्ट्रेशन प्लेट के ऊपर एक सेंटीमीटर की ग्रीन पट्टी या स्टीकर लगानी होगी. मोटर वाहन (उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट) आदेश, 2018 में संशोधन के जरिये यह आदेश जारी किया गया है.

इससे पहले सरकार ने कहा था कि 1 अप्रैल, 2019 से सभी मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाई जाएगी, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैनुफैक्चरर की तरफ से हर नई गाड़ियों की विंडशील्ड के अन्दर लगाई जाएगी. एचएसआरपी के तहत एक क्रोमियन आधारित होलोग्राम नंबर प्लेट के ऊपर बाईं ओर आगे-पीछे दोनों ओर लगाया जाएगा. तीसरी नंबर प्लेट में गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के मुताबिक कलर कोडिंग भी होगी.

कलर कोडिंग से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की पहचान हो सकेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बीएस 6 उत्सर्जन मानक 1 अप्रैल, 2020 से लागू हैं. इसके तहत रिक्वेस्ट आए हैं कि ऐसी गाड़ियों की पहचान अलग से हो सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए. दूसरे देशों में भी ऐसा होता है. 

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देशभर में ऑटो कंपनियों ने डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए तेजी से अपने मॉडल को बीएस 6 में बदला. हालांकि बीएस 6 गाड़ियों की कीमत में कंपनियों को मामूली बढ़ोतरी करनी पड़ी है. कई कंपनियों ने अपने कुछ मॉडल को बंद भी कर दिया है.