मोदी सरकार ने बढ़ाई सहूलियत, पुलिसवाले नहीं मांग सकेंगे DL-RC
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वाहन स्वामियों को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), वाहन के पंजीकरण (RC), बीमा की हार्ड कॉपी लेकर चलने की बाध्यता खत्म करने के बाद केंद्र इसे पूरे देश में लागू कर रहा है.
मोदी सरकार ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है. राष्ट्रीय राजधानी में वाहन स्वामियों को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), वाहन के पंजीकरण (RC), बीमा की हार्ड कॉपी लेकर चलने की बाध्यता खत्म करने के बाद केंद्र इसे पूरे देश में लागू कर रहा है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे DL, RC, बीमा आदि से जुड़े दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करना शुरू करें.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के लिए परिचालन की मानक प्रक्रियाएं (SOP) जारी की है. इसमें कहा गया है कि वाहन स्वामी ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को डिजिलॉकर (Digi Locker) और एमपरिवहन जैसे मोबाइल एप पर भी दिखा सकते हैं.
डिजिलॉकर में अपलोड करें डीएल
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ट्रैफिक पुलिस और राज्यों को निर्देश दिया है कि अगर कोई चालक डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप के जरिए आपको डीएल, आरसी या बीमा दिखाता है तो उसे वैध दस्तावेज माना जाए. यानि अब इन दस्तावेजों को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं रही.
कैसे करेगा काम
- डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लें.
- इसे आधार नंबर दर्ज कर ऑथनटिकेट कर लें.
- इसके बाद डीएल या रजिस्ट्रेशन नंबर उस दस्तावेज को ऐप पर डाउनलोड कर लें.
- जांचकर्ता आपके मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा और उसे इसका ब्योरा उपलब्ध हो जाएगा.
- इसके बाद वे सेंट्रल डाटाबेस में अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसे दर्ज कर पाएंगे.
ई-चालान से होगी पुष्टि
इसी तरह यातायात पुलिस और परिवहन विभाग भी ई-चालान एप से इन दस्तावेजों की पुष्टि कर सकेंगे, क्योंकि इस एप में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए आंकड़े मौजूद हैं. मंत्रालय के अनुसार इससे विभागों को चालान काटने के बाद दस्तावेजों को संभालने के झंझट से मुक्ति मिलेगी. वहीं नागरिकों को भी चालान जमा करने के बाद दस्तावेजों को वापस लेने की परेशानी से निजात मिलेगी.
इनपुट एजेंसी से भी