अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाहन चलाना होगा मुश्किल, जानें क्या है इसका फायदा- कैसे करें क्लेम
Third Party Insurance: अगर आपके पास खुदका वाहन है तो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करा लें. वक्त आने पर ये आपके बेहद काम आता है. नीचे दी गई डिटेल्स में जानें क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस.
Third Party Insurance: देश में जिन लोगों के पास उनका खुदका व्हीकल है है उन लोगों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है. अब हर व्यक्ति जिनके पास व्हीकल है उनके लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना जरूरी हो गया है. चाहे वो कार खरीदें या बाइक/स्कूटर या कोई कमर्शियल गाड़ी, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पब्लिक प्लेस पर गाड़ी चलाना अपराध है. ये अपराध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (Motor Vehicle Act) के अनुरूप आता है. आइये जानते हैं क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फायदे और कैसे करें क्लेम.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सभी के लिए बेहद जरूरी हो गया है. इस इंश्योरेंश के तहत तीसरे पार्टी को लायबिलिटी कवर मिलता है. दरअसस जब भी किसी व्हीकल से कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो इसमें हुए किसी अन्य व्यक्ति के नुकसान की भरपाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत की जाती है. इसका पूरा खर्ज बीमा कंपनी उठाती है. यानी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से सीधा फायदा किसी भी दुर्घटना में नुकसान हुए तीसरे व्यक्ति को मिलता है. इसीलिए इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है.
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क्या हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के फायदे?
अगर किसी कार, बाइक या अन्य व्हीकल का एक्सिडेंट हो जाता है और उसमें किसी की शारीरिक या संपत्ति का नुकसान होता है तो इसके लिए वाहन मालिक को उसके नुकसान की भरपाई करनी होती है. इसके भुगतान की जिम्मेदारी भी इंश्योरेंस कंपनी की ही होती है. बता दें, इसमें कई प्रकार के मुआवजे शामिल हैं जैसे-किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति पर मुआवजा, किसी अन्य व्यक्ति के वाहन और संपत्ति की क्षति पर मुआवजा, कानूनी और अस्पताल संबंधी खर्चों का भुगतान आदि शामिल है.
थर्ड पार्टी क्लेम कैसे करें?
एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले FIR दर्ज कराएं. इसके बाद एक्सीडेंट में हुए नुकसान की डिटेल अपने इंश्योरेंस कंपनी को दें. थर्ड पार्टी क्लेम में कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जैसे- वाहन मालिक की ओर से हस्ताक्षर किए गए क्लेम फॉर्म, पॉलिसी और FIR की कॉपी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कॉपी आदि जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराकर रख लें, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से बात करके अपने डॉक्यूमेंट्स की बारे में बताएं, अगर अन्य डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ती है तो, एजेंट आपको गाइड कर देगा. सारे डॉक्यूमेंट्स समय अनुसार बीमा कंपनी को जमा कर दें। इस तरीके से जल्द निपटा सकते हैं थर्ड पार्टी क्लेम की प्रक्रिया.