कल से नहीं बिकेंगे BS-IV वाहन, केंद्र सरकार ने जारी किया सख्त आदेश, पढें डिटेल्स
केंद्र सरकार ने अपने फरमान में राज्य सरकारों से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च को दिए आदेश का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें,
पहली अप्रैल से बीएस-4 मानक वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. केंद्र सरकार ने इस बाबत राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं. हालांकि लॉकडाउन के चलते उत्सर्जन-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री के लिए 10 दिन की मोहलत मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन इस बारे में सरकार की ओर से कोई फरमान जारी नहीं किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक ही बीएस-4 वाहनों की बिक्री की परमिशन दी थी और 1 अप्रैल, 2020 से केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन किए जाने के आदेश जारी किए थे.
केंद्र सरकार ने अपने फरमान में राज्य सरकारों से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च को दिए आदेश का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें, जिसमें 10 फीसदी बीएस-IV इन्वेंट्री की बिक्री की अनुमति देने के लिए कहा था.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कोई भी कार या बाइक निर्माता अथवा डीलर 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद बीएस-4 वाहनों को बेच या पंजीकृत नहीं करा सकता. सभी बीएस-4 वाहनों को 31 मार्च 2020 के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना था.
दावा किया जाता है कि कोर्ट ने डीलरों को कुछ राहत भी दी थी, लेकिन इस बारे में सरकार की ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था. इसलिए अब वाहन निर्माता या डीलर कल यानी 1 अप्रैल से बीएस-4 मानक वाले वाहन नहीं बेच सकेंगे.